Breaking News
  • जिलाधिकारियों को दुर्घटना राहत निधि हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि आवंटित
  • राज्य में दुर्घटना राहत निधि में देरी के मामलों को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने दुर्घटना के मामलों में प्रभावितों को राहत राशि तत्काल जारी करने के निर्देश दिए
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर जारी किए दिशा-निर्देश
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि, चारधाम यात्रा, पेयजल व विद्युत आपूर्ति को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक
  • मुख्य सचिव की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में वीवीआईपी दर्शनों को अवॉइड करने हेतु भेजा गया पत्र

Election 2022: राजनीतिक दल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कर सकेंगे चुनाव प्रचार

देहरादून, न्यूज़ आई। उत्तराखंड में राजनीतिक दल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 के तहत 31 जनवरी को जारी एसओपी को संशोधित कर दिया है। आठ बजे के बाद चुनाव प्रचार व अन्य राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव ने नई कोविड गाइडलाइन्स जारी करते हुए राजनीतिक दलों के लिए नए मानक लागू किए। खुले स्थानों में मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत भीड़ जुटाने की सुविधा खत्म कर दी गई है।
अब से खुले मैदानों में मैदान की क्षमता का केवल 30 प्रतिशत भीड़ लाने की अनुमति होगी। भवनों के भीतर होने वाली बैठक-सभाओं के लिए 50 प्रतिशत का मानक यथावत लागू रहेगा। मुख्य सचिव के अनुसार सभा-रैली के दौरान कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना होगा। 31 जनवरी की एसओपी के बाकी मानक अगले आदेशों तक यथावत लागू रहेंगे।