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सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर लगाई पाबंदी, अधिसूचना जारी

देहरादून, न्यूज़ आई: उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं में शासन ने छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में  उ.प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छह महीने की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।