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कैबिनेट बैठक: अग्निवीरों के क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी, धर्मांतरण कानून और सख्त

देहरादून, न्यूज़ आई : उत्तराखंड धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें आधे से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी. इन प्रस्तावों में सबसे अहम अग्निवीरों को लेकर फैसला लिया गया है. दरअसल, अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है. इसमें अभ्यर्थियों की आयु में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है. इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि सिडकुल के 5 प्रतिशत काम उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थानों के अभ्यर्थियों को मिलेगा.

धर्मांतरण पर सख्ती: धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त किया गया है. कानून में संशोधन करते हुए गैंगस्टर जैसे कानून लागू किए जाएंगे. इसके साथ ही ऐसे मामलों में दोषी को 14 साल तक की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

वहीं, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की उनके विभागों में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा. ये समिति विभागीय प्रस्तावों के आधार पर जांच कर अपनी संस्तुतियां मुख्यमंत्री को देगी. एक फैसले में पंतनगर में बन रहे एयरपोर्ट पर जाने वाली नेशनल हाईवे के एलाइनमेंट चेंज में आने वाले खर्च के लिए लाई गई योजना में स्टेट GST को माफ कर दिया गया है.

  • वनीकरण निधि प्रबंधन, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की संस्तुति दी गई.
  • उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (UPDCC) के ढांचे का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें कुल 95 पदों का सृजन, जो सिंचाई विभाग से डेपुटेशन पर होंगे.
  • सहकारिता विभाग में उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का गठन किया गया है, जिसके तहत सहकारी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से होगी.