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राज्य में कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ाया गया

देहरादून, न्यूज़ आई। उत्तराखंड सरकार ने आंशिक ढील के साथ राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार (09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया है। ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार (09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में कोविड की स्थिति के अनुसार आदेश जारी करेंगे।
नई एसओपी के अनुसार सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी। ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन होगा। गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी। निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी की गई एसओपी के अनुसार विभिन्न प्रदेशों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। प्रवासियों को भी एक हफ्ते तक गांव में क्वारंटाइन रहना होगा, उसके बाद ही अपने घर जाने की इजाजत दी जाएगी। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं या फिर कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बार्डर से आएंगे, उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन यात्रियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। राशन, किराने, जनरल स्टोर, स्टेशनरी और किताबों की दुकानें नौ जून बुधवार और 14 जून सोमवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। वहीं, फोटोकापी, टिंबर मर्चेंट, की दुकानें फिलहाल सिर्फ नौ जून को ही खुलेंगी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें नियमित तौर पर सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड में खाद्य पैकेजिंग, कपड़ा, रेडिमेड, दर्जी, चश्में, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोर्टर पार्टस एवं ड्राइ क्लीनर्स की दुकानें 11 जून को खुलेंगी। इन सभी दुकानों का खुलने का समय सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक रखा गया है। राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को हफ्ते में तीन दिन तक खोलने का निर्णय लिया है। ये दुकानें नौ, 11 व 14 जून तक दोपहर एक बजे तक खुलेंगी, जबकि बार अग्रिम आदेश तक बंद ही रहेंगे। वहीं, इन दोनों तिथियों को आटो मोबाइल की दुकानें भी खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य में फल, सब्जी, डेयरी व दूध, बेक्ररी मैन्युफेक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली, की दुकानें और उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां नियमित तौर पर हर दिन दोपहर 12 बजे तक हो सकेंगी। जिला प्रशासन उक्त सामान के होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।