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रामपुर तिराहा कांड दोषियों की मिली सजा, सीएम धामी ने फ़ैसले पर जताई ख़ुशी

देहरादून, न्यूज़ आई : चर्चित रामपुर तिराहा कांड-1994 में तीन दशक बाद अदालत ने पीएसी के दो सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों सिपाहियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मुजफ्फरनगर कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में पीएसी सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप पर आरोप साबित किया गया. इसमें 25 जनवरी 1995 को सीबीआई ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे. रामपुर तिराहा कांड में दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर राज्य आंदोलनकारियों ने संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ितों और उनके स्वजन को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। वहीं, अन्य लंबित मामलों को लेकर भी उम्मीद जगी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ़ैसले पर ख़ुशी जताते हुआ कहा की “इस फैसले के आने से लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ितों एवं उनके परिवारजनों को बड़ी राहत मिली है। हमारी सरकार पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ राज्य आंदोलनकारियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु कार्य कर रही है।