जेल से छूटेंगे राजीव गांधी के हत्यारे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 6 दोषियों की रिहाई का आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया. नलिनी, रविचंद्रन, के अलावा मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस कीभी रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा.
बता दें संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी.