Breaking News
  • मुख्यमंत्री ने 10,709 निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के खातों में 18.49 करोड़ रूपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से की हस्तांतरित
  • स्वास्थ्य जांच में बीमारी सामने आने वाले श्रमिकों के उपचार की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए – मुख्यमंत्री
  • त्योहारी सीजन में विभागीय योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा के कार्य किए जाएं- मुख्यमंत्री
  • युवाओं और महिलाओं ने अपनाया होम स्टे व्यवसाय
  • दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना के तहत 537 लाभार्थियों को 79.28 करोड़ की सब्सिडी

जेल से छूटेंगे राजीव गांधी के हत्‍यारे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 6 दोषियों की रिहाई का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों  की रिहाई का  आदेश दिया. नलिनी, रविचंद्रन, के अलावा मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस कीभी रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा.

बता दें संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी.