Breaking News
  • मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए दी शुभकामनाएं
  • प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित गणमान्य बने कपाट खुलने के साक्षी
  • मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए प्रशासन की ओर से तैयार गर्म जैकेट, यात्रा गाइडलाइन एवं बीमा योजना की लांच
  • मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारियों के साथ की समीक्षा
  • जिलाधिकारियों को दुर्घटना राहत निधि हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि आवंटित

देशभर में लागू हुआ CAA, चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना

देहरादून, न्यूज़ आई : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक, सीएए के नियम जारी होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी।

सीएए को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये थे. यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था. सीएए के लागू होने के बाद गैर मुस्लिम शरणार्थी भारतीय नागरिकता के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए उन्हें दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश के वर्ष का खुलासा करना होगा. इसके अलावा गैर मुस्लिम शरणार्थियों को किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी.