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नए साल के पहले दिन हजारों लोग बेबस, रोडवेज समेत केमू बसों की हड़ताल शुरू

देहरादून, न्यूज़ आई : केंद्र सरकार द्वारा मोटर वीकल एक्ट में संशोधन किया गया है।  दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है। दुर्घटना होने पर वाहन चालक को 12 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं, इस मामले में दीपनगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जाम कर रहे लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रही है। नए कानून के विरोध में सोमवार को रोडवेज बस चालक हड़ताल पर चले गए। चालकों ने प्रदर्शन कर नए कानून का विरोध किया। जिसका असर देश व प्रदेश के साथ-साथ रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि, हिट एंड रन केस के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की ओर से लागू नए प्रावधान को लेकर नाराजगी जताई और विरोध में प्रदर्शन भी किया। सरकार से इस प्रस्तावित कानून पर पुनः विचार करने की मांग की गई।