कोरोना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिए निर्देश
कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बिहार में लगातार मामले बढ़ रहे हैं. जिसके बाद राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. जिसके बाद पटना हाईकोर्ट लगातार इस मामले सुनवाई कर रही है. इस मामले पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश जारी किये हैं.
पटना हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा दें. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि डॉक्टर, नर्सों व मेडिकल स्टाफ की बहाली के लिए क्या कार्रवाई हो रही है. इसके अलावा सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोरोना की जांच के बाद RT- PCR रिपोर्ट देने में विलंब हो रहा है. इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई 12 मई को करेगी.