Breaking News
  • उत्तरकाशी के बड़कोट में ग्राउंड जीरो पर पहुँचे सीएम
  • सीएम धामी के निर्देशों का असर, बैठक को 24 घंटे बीतने से पहले सुधरने लगे हालात
  • सीएम धामी ने हरियाणा में चुनावी दौरे को छोड़ सीधे देहरादून स्थित सचिवालय में की उच्च स्तरीय बैठक
  • मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए दी शुभकामनाएं
  • प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित गणमान्य बने कपाट खुलने के साक्षी

नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के दिए आदेश

देहरादून, न्यूज़ आई : नैनीताल हाईकोर्ट में आज लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारु रूप से संचालित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को प्रदेश में आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। बता दें इससे पूर्व हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ। कोर्ट ने इसका वर्षवार विवरण पेश करने के लिए कहा था। ल्द्वानी गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जबकि संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है लेकिन उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो रहे हैं।