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बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे कुट्टू का आटा, खुला बेचने पर रोक, SOP जारी

देहरादून, न्यूज़ आई: नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कुट्टू आट बिक्री के मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। प्रदेश में बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा बेचने की अनुमति नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देश पर नवरात्र में कुट्टू आटा की गुणवत्ता के लिए एफडीए अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य सचिव एवं एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने एसओपी जारी की है। प्रदेश भर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा कुट्टू का आटा केवल पैकिंग में ही बेचा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित व मानक के अनुरूप उत्पाद मिल सके।

आयुक्त डॉ. कुमार ने सभी प्रभारियों, सहायक आयुक्त और अभिहित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवरात्रों में कुट्टू आटे का उत्पादन, पैकिंग, भंडारण, वितरण व विक्रय के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए। पहले चरण में कुट्टू के आटे के भंडारण, संग्रहण, वितरण और विक्रय करने वाले थोक विक्रेता, डिपार्टमेंटल स्टोर और फुटकर विक्रेताओं को चिह्नित किया जाएगा। दूसरे चरण में नवरात्र के प्रारंभ होने से पहले व बाद तक चिह्नित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जाए।

बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू के आटे का निर्माण, पैकिंग, संग्रह व विक्रय प्रतिबंधित होगा। खुले में बेचे जा रहे कुट्टू के आटे पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बेचा जाएगा। सीलबंद पैकेट पर पैकिंग तिथि, अवसान तिथि, निर्माता का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम व लाइसेंस नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।