सीएम भगवंत मान के ओएसडी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी सीबीआई जांच, दो माह में मांगी रिपोर्ट
न्यूज़ आई : पंजाब की राजनीति को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और दूसरों के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. इस मामले को लेकर शुरू में ईडी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र भेजे थे. बाद में इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने ने अब मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. हाईकोर्ट इस मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. एडवोकेट निखिल सराफ की फाइल की गई इस याचिका में पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी और दूसरों पर लगे भष्टाचार के आरोपों की बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की गई थी. दलीलें सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जांच सेंट्रल एजेंसी को सौंपने का फैसला किया. कोर्ट ने मामले की तह तक जाने की जरूरत पर जोर दिया. हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक टाइमफ्रेम तय किया है ताकि कार्रवाई में कोई देरी न हो. कोर्ट ने सीबीआई को जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. यह आदेश एडवोकेट निखिल सराफ की फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के जवाब में दिया गया, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.
