Breaking News
  • देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड, न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस की बाइक रैली, सामाजिक संगठनों का भी प्रदर्शन
  • लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी! पुलिस में बढ़ेगी महिला कॉस्टेबल की संख्या, सीएम धामी ने दी मंजूरी
  • श्रीनगर में बीजेपी को बड़ा झटका, ओबीसी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल, समर्थकों ने भी थामा दामन
  • बदरीनाथ धाम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में नई पहल
  • उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कुनबा बढ़ा रही कांग्रेस, आज राजनीतिक, सैन्य एवं प्रशासनिक सेवा से जुड़े कई लोग कांग्रेस में हुए शामिल

वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने एकल पीठ का आदेश किया खारिज

देहरादून, न्यूज़ आई : नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा के 316 पदों की भर्ती मामले में एकलपीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ के इस आदेश के बाद वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने फॉरेस्टर के 316 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की और अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा भी कराई लेकिन इसी बीच यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला सामने आया। विशेष कार्य बल (एसआईटी) ने मामले की जांच के बाद नकल करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल की पुष्टि के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एकलपीठ ने 22 जून 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से संचालित फॉरेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को कुछ उम्मीदवारों ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।