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दिल्ली HC का निर्देश: ऑक्‍सीजन की सप्‍लाई की कमी के कारण गई जान तो माना जाएगा अपराध

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मचे घमासान के बीच गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा, ‘ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर किसी मरीज की जान जाती है तो ये अपराध माना जाएगा.’
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हमारे आदेशों का सख्ती से पालन करवाएं. आदेशों पर अमल न होने का नतीजा यह होगा कि हम तमाम जिंदगियों को खो देंगे और ‘आपराधिक अपराध’ होगा.
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र ऑक्सीजन टैंकरों के लिए अतिरिक्त संरक्षण मुहैया कराए, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग कॉरिडोर तैयार करे.