Breaking News
  • राजधानी के प्रेमनगर क्षेत्र में विवाहित महिलाओं पर परिवार की बर्बरता पर महिला आयोग अध्यक्ष सख्त, एसएसपी को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
  • प्रदेश में पोलिंग पार्टियों के लौटने के बाद जारी हुआ नया मतदान प्रतिशत
  • वनाग्नि की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को तत्काल समुचित कदम उठाने के दिये निर्देश
  • केदारनाथ धाम में घोड़े-खच्चरों के रात्रि विश्राम पर लगाया प्रतिबंध, नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
  • एम्स के दीक्षांत समारोह में पहुंचीं राष्ट्रपति द्राैपदी मुर्मू, टॉपर छात्र-छात्रों को देंगी मेडल

जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: कोरोना से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को चार लाख का मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे. हालांकि, कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है. कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.
कोरोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है. 6 हफ्ते के भीतर उसे राज्यों को निर्देश देना है. मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं. साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए.