Breaking News
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन अनिवार्य
  • पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए- मुख्यमंत्री
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान से प्रदेशभर में प्रभावी सुशासन की मिसाल
  • पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई
  • राज्य गठन के बाद पहली बार साल भर का आंकड़ा 6 करोड़ के पार

जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: कोरोना से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को चार लाख का मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे. हालांकि, कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है. कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.
कोरोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है. 6 हफ्ते के भीतर उसे राज्यों को निर्देश देना है. मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं. साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए.