Breaking News
  • प्रधानमंत्री मोदी के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान को दिया नया आयाम-मुख्यमंत्री का भावुक आह्वान
  • मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, आंदोलनकारियों को किया सम्मानित
  • उत्तराखण्ड की रजत जयंती के मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हुआ दो दिवसीय समारोह
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाली-कुमांऊनी में प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी
  • केंद्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग का भरोसा दिया, 8260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण

यूसीसी के तहत अब विवाह पंजीकरण की समय सीमा को छह से बढ़ाकर एक साल किया गया

देहरादून, न्यूज़ आई : समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में संशोधन के लिए मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 लेकर आएगी। इसमें विवाह पंजीकरण के लिए जरुरी समय सीमा को एक साल करने संबंधी संशोधन होंगे। इसके लिए सरकार ने जुलाई में अध्यादेश लाकर जरूरी संशोधन लागू किए थे। कैबिनेट में अध्यादेश को कानून में तब्दील करने के लिए संशोधन विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दे दी है। संशोधित विधेयक में 26 मार्च 2020 से अधिनियम लागू होने तक हुए विवाह पंजीकरण की समय सीमा को छह से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। यह समय सीमा समाप्त होने के बाद इसमें दंड या जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सब-रजिस्ट्रार के समक्ष अपील, शुल्क आदि का भी निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता समिति की ओर से गई संस्तुतियों के आधार पर एक्ट में प्रावधानों के चलते हो रही व्यावहारिक दिक्कतों को भी दूर किया गया है।