Breaking News
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरकी पैड़ी से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर से शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया
  • धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलवार को आस्था, सेवा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला
  • मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा शिविर का किया शुभारंभ, श्रद्धालुओं को अपने हाथों से परोसा भोजन
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ बटालियन गदरपुर का किया भ्रमण, जवानों से संवाद कर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की ली जानकारी
  • डबल इंजन की सरकार में संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है: मुख्यमंत्री

दिल्ली HC का निर्देश: ऑक्‍सीजन की सप्‍लाई की कमी के कारण गई जान तो माना जाएगा अपराध

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मचे घमासान के बीच गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा, ‘ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर किसी मरीज की जान जाती है तो ये अपराध माना जाएगा.’
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हमारे आदेशों का सख्ती से पालन करवाएं. आदेशों पर अमल न होने का नतीजा यह होगा कि हम तमाम जिंदगियों को खो देंगे और ‘आपराधिक अपराध’ होगा.
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र ऑक्सीजन टैंकरों के लिए अतिरिक्त संरक्षण मुहैया कराए, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग कॉरिडोर तैयार करे.