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दिल्ली में अकेले गाड़ी चला रहे व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है. बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है.
जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा. अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है. ऐसे में मास्क अनिवार्य है.