Breaking News
  • नारसन क्षेत्र के पास स्टील फैक्ट्री में हुआ तेज धमाका, मची अफरा-तफरी, 15 श्रमिक बुरी तरह झुलसे
  • मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में निराश्रित गौवंशीय पशुओं के लिए गौसदनों के विस्तार एवं निर्माण के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ ली बैठक
  • सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम-एसीएस राधा रतूड़ी
  • सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में सूचना विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनायें दी
  • राज्य में दिसंबर माह में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योग जगत में उत्साह का माहौल

दिल्ली में अकेले गाड़ी चला रहे व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है. बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है.
जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा. अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है. ऐसे में मास्क अनिवार्य है.